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इस प्राथमिक 69000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट आर्डर का 02 माह बाद भी अनुपालन नहीं, हाई कोर्ट ने की यह कार्यवाही

69000 शिक्षक भर्ती: अवमानना नोटिस जारी
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69 हजार शिक्षक भर्ती के एक अंक विवाद मामले में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एमकेएस सुंदरम और सचिव अपर्णा यू को अवमानना नोटिस जारी किया है।

न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश अभ्यर्थी विकास सिंह की अवमानना याचिका पर दिया। याची के अधिवक्ता का कहना था कि 28 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट के समक्ष दिए गए आश्वासन को अधिकारियों ने अभी तक पूरा नहीं किया है।

28 नवंबर 2023 के आदेश के तहत, सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक दिया जाएगा और पूरी प्रक्रिया दो महीने में पूरी कर ली जाएगी। लेकिन, दो महीने बाद भी इस आदेश का पालन नहीं किया गया, जो न्यायालय के आदेश की अवमानना है।


इस पर कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और सचिव को नोटिस जारी कर इस मामले को 11 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध कर पेश करने का आदेश दिया है।


यह मामला क्या है?


69 हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा में शैक्षिक परिभाषा से जुड़े एक प्रश्न पर एक अंक बढ़ाने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे 9 नवंबर को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद भी रिट कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा था।


**अब क्या होगा?**


अब बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और सचिव को 11 मार्च को हाईकोर्ट में पेश होना होगा और यह बताना होगा कि उन्होंने आदेश का पालन क्यों नहीं किया। यदि वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया जा सकता है।


यह मामला शिक्षा विभाग की लापरवाही को उजागर करता है। 69 हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों के लिए यह मामला महत्वपूर्ण है।

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