हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) में प्रिंसिपल पद पर प्रोन्नति के लिए कम्बाइन्ड एलिजिबिलिटी लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने अलका तिवारी व अन्य, लालमनी राम व अन्य, राम समुझ तथा अमिता सिंह की ओर से दाखिल अलग-अलग याचिकाओं व विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया।
न्यायालय ने हेड मिस्ट्रेस को प्रोन्नति के लिए 22 प्रतिशत जबकि हेड मास्टर्स को 61 प्रतिशत का फिक्स्ड कोटा दिए जाने सम्बंधी प्रावधान को लैंगिक न्याय के विपरीत बताते हुए कहा कि सम्बंधित प्रावधान में संशोधन होने तक कम्बाइन्ड एलिजिबिलिटी लिस्ट बनाई जाए जिसमें 17 प्रतिशत कोटा नॉन टीचिंग स्टाफ का होगा। उल्लेखनीय है कि जीआईसी के प्रिंसिपल पद पर 50 नियुक्तियां प्रोन्नति व 50 यूपी लोक सेवा आयोग से होती हैं।
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