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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर ओपीएस, एनपीएस के बाद अब आया यूपीएस, जानिए यूपीएस की खूबियां

🔰Breaking :



1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन लागू,

बेसिक का 50% मिलेगा, कर्मचारी कम से कम 25 साल नौकरी पूरी कर चुका हो ।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर

ओपीएस, एनपीएस के बाद अब आया यूपीएस।

कैबिनेट ने दी यूपीएस यानी यूनीफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से एक चुनने का विकल्प होगा

अगले साल एक अप्रैल से होगी लागू यूपीएस

यूपीएस की खूबियां-

अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में

अगर किसी पेंशनभोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत परिवार को

अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो दस हजार रुपए पेंशन मिलेगी

कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा, केंद्र सरकार 18 प्रतिशत अंशदान करेगी, कर्मचारी का अंशदान एनपीएस की ही तरह दस प्रतिशत

महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा

रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा इकट्ठा राशि से अलग से

हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन+डीए) का दसवाँ हिस्सा जुड़ कर रिटायरमेंट पर मिलेगा । ✔️

केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर - सरकार ने नई पेंशन स्कीम (NPS) की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से एक चुनने का विकल्प होगा। अगले साल एक अप्रैल से यूपीएस लागू होगी। कर्मचारियों को कॉन्ट्रिब्यूट करने की जरूरत नहीं होगी सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का साढ़े 18% कॉन्ट्रिब्यूट करेगी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को 10% अपनी बेसिक सैलरी का कॉन्ट्रिब्यूट करना होता है। सरकार 14% देती है। अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में, अगर किसी पेंशनभोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत परिवार को, अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो दस हजार रुपए पेंशन मिलेगी। महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा। रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा इकट्ठा राशि से अलग से हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन+डीए) का दसवाँ हिस्सा जुड़ कर रिटायरमेंट पर मिलेगा।

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