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मनमानी : 16 महीने से ज्वाइनिंग के लिए भटक रहा शिक्षक

■ हाईकोर्ट से लेकर मुख्यमंत्री तक शिक्षक ने लगाई गुहार ■ कोर्ट ने शिक्षा निदेशक को निर्णय लेने का दिया था आदेश

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों के खेल में एक शिक्षक 16 महीने से तैनाती के लिए भटक रहा है। हाईकोर्ट से लेकर मुख्यमंत्री ने आदेश दिए, लेकिन न तो तैनाती मिली और न ही वेतन।

कुलक्षेत्र सिंह इंटर कॉलेज मेहरारा हाथरस में प्रवक्ता जीव विज्ञान अवधेश सिंह ने 13 जुलाई 2021 को तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। पहला विकल्प अपने गृह जनपद अयोध्या के श्याम सुंदर सरस्वती इंटर कॉलेज में सामान्य कोटे के प्रवक्ता जीव विज्ञान पद को चुना। 30 जून 2023 को लगभग 300 शिक्षकों के स्थानांतरण हुए। इसमें अवधेश सिंह का स्थानांतरण हाथरस से अयोध्या हो गया। 

जब वे कार्यभार ग्रहण करने पहुंचे तो कॉलेज प्रबंधक और प्रधानाचार्य ने इनकार कर दिया। स्थानांतरण आदेश लेकर वह एक माह तक विद्यालय जाते रहे। इस दौरान डीआईओएस कार्यालय अयोध्या तथा शिक्षा निदेशालय के भी चक्कर लगाते रहे, लेकिन उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया। एक महीने बाद कॉलेज प्रबंधक ने अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को पत्र लिखा कि प्रवक्ता जीव विज्ञान के पद का अधियाचन अन्य पिछड़ा वर्ग में भेज दिया है। 

इसलिए कार्यभार ग्रहण नहीं करा सकते। इस पर अपर निदेशक ने नौ अगस्त 2023 को प्रबंधक को पत्र लिखा कि विद्यालय में प्रवक्ता के 16 पद हैं, जिसमें सीधी भर्ती के आठ पद हैं। इनमें से चार पद सामान्य के बनते हैं, जबकि वर्तमान में दो ही कार्यरत हैं और दो रिक्त हैं। ओबीसी के दो ही पद बनते हैं, जबकि वर्तमान में तीन कार्यरत हैं। 

यही नहीं विद्यालय ने ही प्रवक्ता जीव विज्ञान का पद सामान्य कोटे में ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए 12 जुलाई 2021 से पहले शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराया था। पांच जनवरी 2023 को डीआईओएस अयोध्या ने भी रिक्ति को ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए सत्यापित किया था। इसलिए अधियाचन नियम विरुद्ध है और अवधेश सिंह को कार्यभार ग्रहण कराया जाए। 

मजे की बात है। है कि रातों-रात जाने क्या हुआ कि अपर निदेशक ने अगले दिन दस अगस्त को 2023 को अवधेश सिंह का स्थानांतरण आदेश निरस्त कर दिया। अवधेश सिंह ने अपर निदेशक के निरस्तीकरण आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने 13 दिसंबर 2023 को निरस्तीकरण आदेश को ही रद्द कर दिया तथा शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को 21 जनवरी 2024 तक निर्णय करने का आदेश दिया। शिक्षा निदेशक ने अगले छह महीने जुलाई 2024 तक कोई निर्णय नहीं दिया। जून 2024 के अंत में शिक्षा निदेशालय ने लगभग दो हजार माध्यमिक शिक्षकों का ऑफलाइन स्थानांतरण किया, लेकिन अवधेश सिंह के मामले में न तो निर्णय दिया और न ही स्थानांतरण किया।

14 अक्तूबर को कार्यभार का दिया आदेश, 17 को स्थगित

शिक्षक अवधेश ने मुख्यमंत्री तक अपनी पीड़ा पहुंचाई। इस बीच शिक्षा निदेशक ने अवधेश का स्थानांतरण एक बार फिर निरस्त कर दिया। अवधेश ने इस निर्णय को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने पांच सितंबर 2024 को निदेशक के आदेश को फिर से निरस्त करते हुए मानक बिन्दुओं पर निर्णय लेने का आदेश दिया। निदेशक ने 14 अक्तूबर को अवधेश के। पक्ष में श्यामसुंदर सरस्वती इंटर कॉलेज अयोध्या के लिए स्थानांतरण आदेश जारी किया, लेकिन 17 अक्तूबर को ही पुनर्परीक्षण के नाम पर अपना आदेश फिर से स्थगित कर दिया।

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