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दो माह तक का अंतराल निरंतर सेवा माना जाएगा

नई दिल्ली, । शुक्रवार को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में संपन्न हुई ईपीएफओ केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की सिफारिश की गई। कर्मचारियों की व अधिकतम सात लाख तक का कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा का लाभ नहीं दिया जाता है क्योंकि एक वर्ष की निरंतर सेवा की शर्त पूरी नहीं होती थी लेकिन नए संशोधन के बाद अवधि बढ़ाकर दो महीने तक की कर दी गई है। यानी पहली नौकरी छोड़ने के बाद दूसरी नौकरी दो महीने तक ज्वाइन करने पर भी बीमा लाभ मिलेगा।

एक अन्य फैसले के मुताबिक कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना के तहत लाभों में वृद्धि की गई है। बोर्ड ने सदस्यों के परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने को योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दे दी। एक वर्ष के अंदर सदस्य की मृत्यु होने पर 50 हजार का जीवन बीमा लाभ मिलेगा। इससे हर वर्ष सेवा के दौरान होने वाली 5 हजार से अधिक मृत्युओं के मामलों में परिवार को लाभ की उम्मीद है।

इस साल भी 8.25 की दर से ब्याज मिलेगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर को यथावत रखा है। ईपीएफओ से जुड़े करीब सात करोड़ कर्मचारियों को मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी 8.25 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा। बीते वर्ष ब्याज दरों को 8.15 से बढ़ाकर वित्तीय 2023-24 के लिए 8.25 किया गया था, जिन्हें चालू वित्त वर्ष के लिए भी बरबकार रखा गया है।

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