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सहायक अध्यापक भर्ती 2018: तीन अभ्यर्थियों के उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती 2018 के कुछ प्रश्नों पर आपत्ति को लेकर दाखिल 66 याचिकाओं में से तीन अभ्यर्थियों के उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश दिया और 63 अन्य याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इन 63 की आपत्ति की जांच में अंक नहीं बढ़ने पर कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने प्रशांत राय और 66 अन्य याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई के बाद दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रश्नों के उत्तर विशेषज्ञ टीम तैयार करती है।

कोर्ट ऐसे मामलों से स्वयं को दूर ही रखें तो सही है।

याचियों का कहना था कि यदि उनकी आपत्ति पर विचार किया जाएगा तो उनके अंक बढ़ेंगे और वे कटऑफ से अधिक अंक पाकर सफल हो जाएंगे। सामान्य वर्ग के 67 अंक व एससी वर्ग के लिए 60 अंक कटऑफ तय है। याची को 60 अंक ही मिले हैं।

इसी मामले में अनिरुद्ध नारायण शुक्ल के मामले में कोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया था। राधा देवी के मामले में भी हाईकोर्ट ने आपत्ति पर विचार कर सही परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था। इसके विरुद्ध सरकार की विशेष अपील व सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी खारिज हो गई थी। अनिरुद्ध नारायण शुक्ल मामले के तहत याचियों ने आपत्ति दी। जिसमें 15 याचियों के अंक बढ़े जबकि शेष कट ऑफ तक नहीं आ सके तो 51 याचिकाएं निरस्त कर दी गईं।

कोर्ट ने इन याचिकाओं पर विचार किया। 51 याचिकाएं पहले ही खारिज हो चुकी थीं।शेष 15 में तीन याचियों के उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया गया है। 11 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इनके पुनर्मूल्यांकन के बाद नंबर बढ़े लेकिन वे कट ऑफ अंक नहीं पा सके।

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