👇Primary Ka Master Latest Updates👇

पेंशन योजना का लाभ देने का निर्देश

पेंशन योजना का लाभ देने का निर्देश

प्रयागराज। पेंशन योजना का लाभ देने की लड़ाई लड़ रहे बीएचयू के प्रोफेसरों और कर्मचारियों के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने विशेष अपील की सुनवाई करते हुए कर्मचारी अखौरी सुधीर सिन्हा की अपील मंजूर करते हुए पेंशन योजना का लाभ देने का निर्देश दिया है। पेंशन की मांग को लेकर प्रो हरीश चंद चौधरी और दो अन्य तथा प्रो अजय कुमार सिंह व 25 अन्य ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। न्यायमूर्ति आश्विन कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रवीन कुमार गिरि की खंडपीठ ने सुनवाई की। मामले के अनुसार बीएचयू कर्मचारियों को शुरू में सीपीएफ योजना के तहत रखा गया था।

केंद्र सरकार और यूजीसी के निर्देशों के तहत एक मई 1987 से उनको पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प दिया गया मगर तमाम कर्मचारी यह विकल्प नहीं भर पाए। इसे लेकर कर्मचारियों ने हाईकोर्ट की शरण ली।

कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि जिन कर्मचारियों ने एक मई 1987 के कार्यालय ज्ञापन के तहत सीपीएफ योजना में बने रहने का विकल्प चुना था उनको उसी योजना में रखा जाएगा। जबकि सीपीएफ नहीं चुनने वाले पेंशन का लाभ पाने के हकदार होंगे। अखौरी सुधीर कुमार सिन्हा के मामले में कोर्ट ने कहा कि सिन्हा नियुक्ति के समय ही पेंशन योजना से कवर हैं। उन्होंने सीपीएफ योजना में रखने पर आपत्ति भी की थी और प्रत्यावेदन दिए थे। कोर्ट ने सिन्हा की याचिका इस शर्त के साथ स्वीकार कर ली कि वह सीपीएफ योजना के तहत की गई कटौती ब्याज सहित वापस करेंगे।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Politics news of India | Current politics news | Politics news from India | Trending politics news,