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कटऑफ से ज्यादा अंक तो नियुक्ति क्यों नहीं :हाईकोर्ट

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा-2023 में कट ऑफ से ज्यादा अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची में शामिल नहीं करने पर लोकसेवा आयोग से 12 मई तक जानकारी तलब की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने अर्चना रानी व दस अन्य की याचिका पर दिया है।
इससे पहल कोर्ट में आयोग की ओर से सीलबंद लिफाफे में परीक्षा परिणाम पेश किया था। कोर्ट ने पाया कि दस में केवल दो याची साधना यादव और अमन वर्मा ही कट ऑफ से ज्यादा अंक पाएं है।लेकिन उनका नाम चयन सूची में नहीं है। इस पर आयोग ने बताया कि साधना यादव का चयन टाई ब्रेक के कारण नहीं हुआ। जबकि अमन वर्मा के सवाल पर कोई जानकारी नहीं दी गई। लिहाजा, कोर्ट ने 12 मई की तारीख नियत कर आयोग को विस्तृत जानकारी पेश करने का आदेश दिया है।

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