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बाल श्रमिक विद्या योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

बाल श्रमिक विद्या योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

दिनांक-12 जून, 2020 अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर मा० मुख्यमंत्री उ०प्र० सरकार द्वारा "बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारम्भ किया गया। बाल श्रमिक विद्या योजना का उददेश्य 8-18 आयु वर्ग के ऐसे कामकाजी बच्चों / किशोर-किशोरियों द्वारा की जाने वाली आय की क्षतिपूर्ति करना है जो कि अपने परिवार की विषम परिस्थितियों के कारण अपने परिवार की आय में वृद्धि के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं तथा शिक्षा से विरत हैं। योजना के शुभारम्भ के उपरान्त योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में पात्र परिवारों व कामकाजी बच्चों / किशोरियों को निम्नवत् प्राथमिकता प्रदान की जाये।

योजना के अन्तर्गत कामकाजी बच्चे की परिभाषा-

बाल श्रमिक विद्या योजना के अन्तर्गत कामकाजी बच्चों / किशोर-किशोरियों की श्रेणी में 08-18 आयु वर्ग के कामकाजी बच्चे / किशोर-किशोरी होंगे, जोकि संगठित अथवा असंगठित क्षेत्र में कार्य कर अपने परिवार की आय की वृद्धि में सहयोग कर रहे हों। इसमें कृषि, गैर-कृषि, स्वरोजगार, गृह आधारित प्रतिष्ठान, घरेलू कार्य व किसी प्रकार का अन्य श्रम सम्मिलित होगा।

योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार / पात्रता-

योजना के अन्तर्गत ऐसे कामकाजी बच्चे / किशोर-किशोरी, जोकि निम्नलिखित श्रेणी के परिवारों से सम्बन्ध रखते हैं, लाभार्थी के रूप में सम्मिलित किये जा सकेंगेः-

01. ऐसे परिवार जिसमें माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु हो चुकी हो।




02. ऐसे परिवार जहाँ माता या पिता अथवा दोनों स्थायी रूप से दिव्यांग हों.




03. ऐसे परिवार जहाँ महिला या माता परिवार की मुखिया हो।




04. ऐसे परिवार जहाँ माता या पिता अथवा दोनों किसी गम्भीर असाध्य रोग से ग्रसित हों।




05. भूमिहीन परिवार ।




योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु शर्तें-




01. योजना में आच्छादित लाभार्थियों को योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु विद्यालय में न्यूनतम 70 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। जिसका प्रमाणन योजना में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा आवश्यक रूप से किया जायेगा।




02. लाभार्थी कामकाजी बच्चे के लिए आर्थिक सहायता की धनराशि प्रत्येक माह रू.1000/- बालकों के लिए व रू.1200/- बालिकाओं के लिये देय होगी। इस प्रकार योजना से आच्छादित बालकों को रू. 12000/- व बालिकाओं को रू.14400/- प्रतिवर्ष देय होगी।




03. जो लाभार्थी कामकाजी बालक / बालिका व किशोर / किशोरी योजना के अन्तर्गत कक्षा-8, 9 व 10 तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उन्हें कक्षा-8 उत्तीर्ण करने पर रू.6000/- कक्षा-9 उत्तीर्ण करने पर रू. 6000/- व कक्षा-10 उत्तीर्ण करने पर रू.6000/- की अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन के रूप में देय होगी।




04. आर्थिक सहायता की धनराशि आच्छादित लाभार्थी कामकाजी बच्चे / किशोर को अधिकतम 05वर्ष अथवा कक्षा-10 तक की शिक्षा (जो भी स्थिति पहले हो) पूर्ण करने तक ही प्रदान की जायेगी।




05. किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान करने से पूर्ण लाभार्थी का आधार संख्या होना आवश्यक होगा।




06. आर्थिक सहायता की धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जायेगी। जिसका संदेश उनके पंजीकृत मोबाइल फोन पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।



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