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श्रावस्ती के मदरसों को नए नोटिस दें

लखनऊ, \श्रावस्ती जिले में नेपाल की सीमा के इर्द-गिर्द कथित अवैध रूप से चल रहे लगभग 30 मदरसों को जारी किए गए नोटिसों को तकनीकी आधार पर सही न पाते हुए, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। हालांकि न्यायालय ने राज्य सरकार को नियमानुसार नए नोटिसें जारी करने की छूट भी दी है। उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर 5 जून को ही रोक लगा दी थी।


यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने मदरसा मोइनुल इस्लाम कस्मिया समेत लगभग 30 मदरसों की ओर से अलग-अलग दाखिल रिट याचिकाओं को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए पारित किया है। याचिकाओं में प्रशासन द्वारा उक्त मदरसों को जारी किए गए नोटिसों को चुनौती दी गई थी। कहा गया था कि पहले तो उन्हें नोटिसों का तामीला नहीं कराया गया और फिर बिना उन्हें सुनवाई का कोई अवसर दिए, मजहबी शिक्षा देने से रोक दिया गया। कहा गया कि अलग-अलग मदरसों को जारी सभी नोटिसों पर एक ही क्रमांक पड़ा था जिससे साफ जाहिर है कि दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर उक्त नोटिसें जारी किए गए हैं।

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