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आदेश:गड्ढों से भरी सड़कों पर टोल नहीं वसूल सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि सड़क गड्ढों से भरी हो तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) या इसके ठेकेदार यात्रियों को टोल देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।


शीर्ष अदालत ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ एनएचएआई की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें सड़क की खराब स्थिति के कारण त्रिशूर जिले के पलियेक्कारा में एनएच-544 पर टोल वसूली पर रोक लगा दी गई थी। पीठ ने हाईकोर्ट के इस दृष्टिकोण से सहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि टोल चुकाने वाले नागरिकों को अच्छी सड़कों की मांग करने का अधिकार है। यदि उस अधिकार की रक्षा नहीं की जाती है, तो एनएचएआई या उसके प्रतिनिधि टोल नहीं वसूल सकते। अपने फैसले में, शीर्ष अदालत ने कहा है कि हम केरल हाईकोर्ट के इस तर्क से सहमत हैं कि वैधानिक प्रावधानों के तहत उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करने का जनता का दायित्व इस भरोसे पर आधारित है कि सड़क का उनका उपयोग बिना किसी बाधा के होगा। एनएचएआई या उसके ठेकेदार की ओर से इस तरह की पहुंच सुनिश्चित करने में कोई भी विफलता, जनता की वैध अपेक्षाओं का उल्लंघन व टोल व्यवस्था के मूल आधार को कमजोर करती है।

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