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बेसिक स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सख्त हुआ हाईकोर्ट, मुख्य सचिव को दिया ये आदेश

उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव, एसीएस बेसिक व अन्य अधिकारियों को प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि बच्चों के लिए जरूरी शिक्षा पाने के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति पीके गिरि ने बांदा की अध्यापिका इंदिरा देवी की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार स्कूलों में अध्यापकों की डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था करें और जिला एवं ब्लॉक स्तर पर एक ऐसा टास्क फोर्स का गठन करें, जिससे उनकी स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।


कोर्ट ने बांदा के डीएम और बीएसए से उनके जिले की रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने अध्यापकों की उपस्थिति के लिए डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था की है लेकिन वह अभी धरातल पर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अध्यापक गुरु है और वह परम ब्रह्म के समान है। कोर्ट ने इसे उद्धित किया गुरूर ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मामले के तथ्यों के अनुसार याची कंपोजिट स्कूल तिंदवारी बांदा में तैनात है।

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