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संविदा कर्मियों के नियमितीकरण में छह माह में फैसला करें : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला कल्याण विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर शासन को छह माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार की पीठ ने दिया। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि याचिकाकर्ता 2013 से वात्सल्य

मिशन के अंतर्गत कार्यरत है। योजना के प्रावधानों के अनुसार कार्यभार अधिक होने पर इन पदों को नियमित किया जा सकता है। निदेशक से इस मामले में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए छह माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है

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