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समायोजन 3.0 काउंसलिंग आदेश निरस्त

समायोजन 3.0 काउंसलिंग आदेश निरस्त

जनपद - अम्बेडकरनगर

अम्बेडकरनगर।

खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कटेहरी–अम्बेडकरनगर द्वारा परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक विहीन/एकल विद्यालयों के समायोजन को लेकर जारी काउंसलिंग संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में कार्यालय की ओर से आदेश निरस्तीकरण ज्ञापन जारी कर दिया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।

जारी आदेश के अनुसार, खंड क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक विहीन अथवा एकल विद्यालयों में समायोजन के संबंध में काउंसलिंग हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा पत्र संख्या बीओआरसी/1199–1202/2025–26, दिनांक 27 दिसंबर 2025 को जो आदेश जारी किया गया था, उसे अब निरस्त कर दिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उक्त पत्र को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।

खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने निर्देश दिए हैं कि इस निरस्तीकरण की सूचना से समस्त संबंधित अधिकारी, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक अवगत होना सुनिश्चित करें, ताकि किसी प्रकार का भ्रम या असमंजस न बना रहे। साथ ही यह भी कहा गया है कि भविष्य में इस विषय में जो भी नई कार्यवाही या दिशा-निर्देश होंगे, उन्हें पृथक से जारी किया जाएगा।

इस आदेश की प्रतिलिपि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, संबंधित प्रधानाध्यापक/शिक्षक तथा कार्यालय अभिलेख हेतु भेजी गई है।

शिक्षा विभाग के इस निर्णय को शिक्षक संगठनों द्वारा राहत के रूप में देखा जा रहा है। उनका कहना है कि समायोजन प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट और पारदर्शी दिशा-निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है, जिससे शिक्षकों और विद्यालयों दोनों के हित सुरक्षित रह सकें।

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