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अनुकंपा नियुक्ति में तकनीकी आधार देखना उचित नहीं

प्रयागराज । हाईकोर्ट ने सफाईकर्मी पिता की सेवाकाल में मौत और मजबूर सफाईकर्मी मां का इस्तीफा, परिवार की खराब आर्थिक स्थिति पर विचार किए बगैर मृतक आश्रित कोटे में पुत्र की नियुक्ति से इनकार आदेश को मनमाना करार देते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट कहा कि ऐसी स्थिति में तकनीकी कारण की बजाय नियमावली के उद्देश्य के अनुसार परिवार की आर्थिक हालत पर विचार कर निर्णय लेना चाहिए।
कोर्ट ने अधिशासी अधिकारी को याची की आश्रित कोटे में नियुक्ति पर विचार कर तीन सप्ताह में आदेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने दीपक कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

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