प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिप अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) जूनियर हाईस्कूल के विकल्प दिए बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वाले शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।
शासन ने इनको नियमानुसार ग्रेच्युटी दिए जाने का निर्णय लिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद तथा एडेड जूनियर हाईस्कूल के ऐसे शिक्षक व शिक्षणेत्तर कार्मिक जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम 20 साल की सेवा या 45 साल की आयु पूरी कर ली है। साथ ही 60 या 62 साल पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प दिए बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्राप्त कर लेते हैं। उनकी सेवावधि के आधार पर नियमानुसार ग्रेच्युटी दिए जाने का निर्णय लिया गया है।


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