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आदेश : कोर्ट बोला, एसआईआर का काम करना ही होगा

नई दिल्ली, वि.सं.। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार के राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को एसआईआर का काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्मियों को तैनात करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि एसआईआर सहित कोई भी वैधानिक कार्य के लिए निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त राज्य सरकार/आयोग के कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए बाध्य हैं

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