👇Primary Ka Master Latest Updates👇

🔔 लीव स्पेशल सूचना परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों हेतु महत्वपूर्ण जानकारी

🔔 लीव स्पेशल सूचना
परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों हेतु महत्वपूर्ण जानकारी

परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार के अवकाश (Leave) की व्यवस्था निर्धारित है। नीचे उपलब्ध सभी अवकाशों की जानकारी उसी रूप में प्रस्तुत की जा रही है, ताकि शिक्षकों को अपने अधिकारों और प्रक्रियाओं की स्पष्ट समझ हो सके।

◾ Casual Leave (CL)

  • एक शैक्षिक सत्र में एक स्थायी कर्मचारी को 14 आकस्मिक अवकाश मिलते हैं।
  • एक साथ 1 से 3 दिन का CL प्रधानाध्यापक (Headmaster) द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
  • 4 दिन या उससे अधिक के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति BEO द्वारा की जाएगी।
  • विशेष परिस्थिति में एक साथ पूरे 14 आकस्मिक अवकाश का उपभोग किया जा सकता है।
  • आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति / अस्वीकृति सक्षम स्तर द्वारा 3 कार्य दिवस के अंदर की जाएगी।
◾ Earned Leave (EL)

  • प्रति सेवा वर्ष 1 Earned Leave मिलती है।
  • इसका उपभोग कभी भी किया जा सकता है।
  • Earned Leave की स्वीकृति BSA द्वारा की जाती है।

◾ एबॉर्शन लीव (Abortion Leave)

  • यह अवकाश महिलाओं के लिए है।
  • एबॉर्शन लीव 42 दिनों की होती है।
  • यह अवकाश सेवा काल में जितनी बार चाहे लिया जा सकता है।
  • इसमें दो अवसर या दो बच्चों की कोई बाध्यता नहीं है।

◾ चाइल्ड केयर लीव (CCL)

  • यह अवकाश महिला शिक्षकों के लिए होता है।
  • दो बच्चों के लिए पूरे सेवाकाल में कुल 730 दिन का अवकाश मिलता है।
  • CCL को BSA द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
  • एक बार में अधिकतम 30 दिन और पूरे सत्र में अधिकतम 3 बार लिया जा सकता है।

◾ मैटरनिटी लीव (Maternity Leave)

  • यह अवकाश महिला शिक्षकों को देय है।
  • दो बच्चों तक के लिए प्रति बच्चे 180 दिन, कुल 360 दिन पूरे सेवाकाल में मिलते हैं।
  • दो से अधिक बच्चे जीवित होने पर यह अवकाश देय नहीं है।
  • दिव्यांग / असाध्य रोगी के संबंध में एक अतिरिक्त अवसर देय है।

◾ मेडिकल अवकाश (Medical Leave)

  • यह अवकाश महिला एवं पुरुष दोनों को मिलता है।
  • पूरे सेवाकाल में कुल 365 दिन का मेडिकल अवकाश अनुमन्य है।
  • 42 दिन तक का मेडिकल अवकाश BEO द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
  • 42 दिन से अधिक का मेडिकल अवकाश BSA द्वारा स्वीकृत होगा।

उपर्युक्त 365 दिवस समाप्त होने के बाद, आपवादिक मामलों में चिकित्सा परिषद की संस्तुति पर,
सम्पूर्ण सेवाकाल में कुल 6 माह का अतिरिक्त अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है।

◾ एक्स्ट्रा आर्डिनरी लीव (Extra Ordinary Leave)

  • यह अवकाश पूरे सेवाकाल में अधिकतम 5 वर्ष के लिए स्थायी कर्मचारी को मिलता है।
  • परिवीक्षा काल में एक बार में 3 माह से अधिक का अवकाश देय नहीं है।
  • इस अवकाश अवधि के लिए कोई अवकाश वेतन देय नहीं होता है।
  • आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय आवेदन किया जा सकता है, किसी प्रकार के प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है।
  • यह अवकाश बीमारी, अध्ययन एवं जनहित कार्य हेतु देश के अंदर एवं बाहर दोनों परिस्थितियों में लिया जा सकता है।
  • इस अवकाश के लिए आवेदन प्रधानाध्यापक / इंचार्ज के पोर्टल से किया जाएगा।
  • प्रधानाध्यापक / इंचार्ज आवेदन को BEO को फारवर्ड करेंगे।
  • BEO 5 दिवस के भीतर आवेदन को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को भेजेंगे।
  • BSA द्वारा 5 दिवस के अंदर स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय लिया जाएगा।

❌ अनुमन्य नहीं होने वाले अवकाश

परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को निम्न अवकाश अनुमन्य नहीं हैं—
  • निर्बन्धित अवकाश
  • प्रतिकर अवकाश
  • अध्ययन अवकाश

📌 नोट

यह जानकारी परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। अवकाश से संबंधित किसी भी आवेदन से पूर्व संबंधित नियमों और सक्षम अधिकारी से पुष्टि अवश्य करें।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Politics news of India | Current politics news | Politics news from India | Trending politics news,