Seniority -
वरिष्ठता सूची तैयार की जा रही है और सभी लोग UP basic education service rules 1981 के नियमों-कानूनों का हवाला देने में लगे हुए हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कोई भी न तो RTE अधिनियम 2009, न ही NCTE के दिशा-निर्देशों और न ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उन निर्णय पर ध्यान दे रहा है, जिनमें प्रमोशन के लिए TET को अनिवार्य बताया गया है।
यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी आदेशों की अनदेखी करते हुए वरिष्ठता सूची बिना TET के बनाई जा रही है |
बाकी इनकी नियमावली के मुख्य दो RULES 8 & 18 ULTRA VIRES हैं | 



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