Unlock 4 Guidelines:- सरकार ने जारी की अनलॉक 4 की गाइडलाइन- स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर 2020 तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए रहेंगे बंद, 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र इच्छा से जा सकेंगे स्कूल - Get Primary ka Master Latest news by Updatemarts.com, Primary Ka Master news, Basic Shiksha News,

Unlock 4 Guidelines:- सरकार ने जारी की अनलॉक 4 की गाइडलाइन- स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर 2020 तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए रहेंगे बंद, 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र इच्छा से जा सकेंगे स्कूल

UNLOCK 4 : स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर 2020 तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए रहेंगे बंद 

कोरोना वायरस महामारी के बाच केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से लागू होने जा रहे अनलॉक-4 की घोषणा कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक-4 के लिए जारी गाईडलाइन के अनुसार स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेस 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण और टैली काउंसलिंग के लिए स्कूलों में बुला सकते हैं।

इसके साथ-सात कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिजनों की सहमति के बाद शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने स्कूल जा सकेंगे।

👉 ऑनलाइन / दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

👉 राज्य / संघ राज्य क्षेत्र 50% तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षण परामर्श और संबंधित कार्य के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है, केवल कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में, 21 सितंबर 2020 से, जिसके लिए, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी।

👉 कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, केवल कंटेनर जोन से बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है। यह उनके माता-पिता / अभिभावकों की लिखित सहमति के अधीन होगा और 21 सितंबर 2020 से इसके लिए अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए एमओएचएफडब्ल्यू द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा।


■ ये सब खुल जाएगा

-7 सितंबर से मेट्रो सेवाओं को गाइलाइंस के साथ मंजूरी

- 21 सितंबर से सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्यक्रम 100 लोगों तक के साथ किए जा सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क हैंडवॉश, थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य

- 21 सितंबर से ओपन एयर थिअटर को अनुमति

- 21 सितंबर से 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए स्कूल खोलने की इजाजत

- 21 सितंबर से टीचर से सलाह लेने के लिए 9वीं से 12वीं तक के छात्र वॉलंटिअरी बेसिस पर स्कूल जा सकेंगे (कंटेनमेंट जोन के बाहर)

- 21 सितंबर से टेक्निकल और प्रफेशनल प्रोग्राम्स (जिनमें लैब में प्रैक्टिकल की जरूरत है) वाले पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए उच्च शिक्षा संस्थान खोले जा सकेंगे


■ ये सब अभी बंद रहेंगे

-कंटेनमेंट जोन्स में 30 सितंबर 2020 तक

-लॉकडाउन (lockdown continues in containment zones) की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी

-सिनेमा हॉल, इंटरटेनमेंट पार्क, स्वीमिंग पूल जैसी जगहें।

पढ़ें विस्तार से 👇

केंद्र सरकार ने आज शाम अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। वर्तमान में चल रहा अनलॉक 3 आगामी 31 अगस्‍त को पूरा होने जा रहा है। इस क्रम में गृह मंत्रालय ने शनिवार शाम अनलॉक 4 की गाइड लाइन जारी कर दी है। सरकार ने 30 सितंबर तक लागू रहने वाले 'अनलॉक 4' के लिए जारी गाइडलाइन में यह कहा है कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह और अन्य मंडली को 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय के साथ सलाह के बाद मेट्रो रेल सेवाओं को आगामी सात सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। जानिये इस दौरान किन सेवाओं को खुला रखने की अनुमति दी गई है और क्‍या बंद रहेगा। 

- अनलॉक 4: लॉकडाउन को 30 सितंबर तक कड़ाई से लागू किया जाएगा।

- Unlock4 दिशा-निर्देशों के अनुसार, दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से अपनी सेवाओं को सार्वजनिक रूप से फिर से शुरू करेगा। DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का कहना है कि मेट्रो को लेकर विस्तृत SOP एसओपी जारी होने के बाद आम जनता द्वारा मेट्रो के कामकाज और इसके उपयोग पर आगे की डिटेल बताई जाएगी।

- 21 सितंबर से सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डली को अनुमति दी जाएगी।

- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUA) / रेलवे मंत्रालय (MOR) द्वारा MHA के साथ परामर्श से मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

- कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, केवल कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है। यह उनके माता-पिता / अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद होगा।

- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUA) / रेलवे मंत्रालय (MOR) द्वारा MHA के साथ परामर्श से मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

- व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के आंदोलनों के लिए अलग से अनुमति ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

- सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) और इसी तरह की गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर अनुमति दी जाएगी।

- MHA द्वारा यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की परमिशन दी गई है।

- राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें केंद्र सरकार के साथ पूर्व परामर्श के बिना किसी भी (राज्य / जिला / उप-विभाजन / शहर / गाँव स्तर) में ज़ोन के बाहर लोकल लॉकडाउन नहीं लगाएंगी।

- COVID19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाना जारी रहेगा, जबकि सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाएगा।

- ग्राहकों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए दुकानों की आवश्यकता होती है। एमएचए राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।

अनलॉक-4 की गाइडलाइंस से जुड़ीं मुख्य बातें

- इंटर और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर अब कोई रोक नहीं होगी। किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

- सभी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना होगी। दुकानों पर ग्राहकों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है। इस पर गृह मंत्रालय खुद निगरानी रखेगा।

- 65 साल से ऊपर के लोगों, 10 साल की आयु से नीचे के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, अन्य घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जब तक जरूरी न हो बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।

- राज्य सरकारें अब बिना केंद्र सरकार की अनुमति के स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगे। केवल कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन लगा सकेंगे।

- 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर खोलने की अनुमति होगी। 30 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। इस समय तक ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा।

- कंटेनमेंट जोन के बाहर 21 सितंबर से अनुमति मिल सकती है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से एसओपी जारी करेगा।

- सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित सरकारें स्कूल और कॉलेजों में 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुला सकते हैं।

















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