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69000 Shikshak Bharti :- फार्म की गलती सुधारने की अनुमति देने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने आवेदन फार्म में सर्टििफकेट व अंकपत्र नंबर की गलती सुधारने का मौका देने के लिए याचिका दाखिल की है। इस पर कोर्ट ने सचिव परीक्षा


नियामक प्राधिकारी व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को गलती सुधारने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूíत पंकज भाटिया ने धर्मेद्र कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने बहस की। याची अधिवक्ता ने कोर्ट के फैसलों के हवाले से गलती सुधारने की अनुमति देने की मांग की थी। कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया है।


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