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बीएड 2004-05 अवमानना याचिका प्रकरण में शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय, पर यूपी सरकार ने अभी तक नहीं ली सुध, जानिए पूरा मामला

उक्त मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में 1 अक्टूबर को सुनवाई में सरकार की ओर से पेश सोलिटेयर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने सभी याचियों को अंतरिम आर्डर की तारीख से वेतन देने के लिए राजी हो गए हैं। याचिओ में खुशी की लहर आई पर 2 वीक में सभी याचियों को वेतन देने के लिए किया वादा- तुषार मेहता सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने किया जो अबतक पूरा नहीं हुआ।

शिक्षक बिना वेतन दर-दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ऐसे शिक्षकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार तानाशाही पर उतारू है।

उनका मानना है प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश नहीं मानती है। जबकि इनके सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री तुषार मेहता जी कोर्ट में खड़े होकर 14 दिन के अंदर वेतन देने का लिखित स्टेटमेंट अपना कोर्ट में दे चुके हैं। अभी तक कोई ना वेतन दिया ना जाने कराई।

इनमें शामिल अभ्यर्थियों ने बताया कि इस अवमानना याचिका का निस्तारण 1 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया था और याचिका डिस्पोज ऑफ कर दी थी। चुंकि आदेश का पालन नहीं कर रही है राज्य सरकार। अब इस याचिका को पुनः प्रार्थना पत्र देकर रिओपन कराया जाएगा।

primarykamaster.co की सरकार से गुजारिश है कि इस आर्डर पर सरकार जल्द से जल्द अपने संज्ञान में लेकर शिक्षकों को कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वेतन देने की शुरुआत करे।

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