● पदोन्नति रुकी तो तय होगी जिम्मेदारी
● चार अक्तूबर तक मांगी आख्या और अभिलेख
प्रयागराज,। अधीनस्थ राजपत्रित (महिला शाखा) के रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए पात्रता सूची में आ रही राजकीय विद्यालयों की 116 प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापिकाओं की गोपनीय आख्या एवं अन्य अभिलेख चार अक्तूबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) अजय कुमार द्विवेदी ने मंगलवार को सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र लिखा है। चेतावनी दी है कि यदि किसी पात्र शिक्षिका की पदोन्नति गोपनीय आख्या के अभाव में बाधित होती है तो संबंधित कर्मचारी और अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
निर्देशित किया है कि अपने-अपने मंडल के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी दिव्यांग प्रवक्ता, सहायक अध्यापिका (जिनकी सेवाएं क्रमश-तीन एवं 12 वर्ष पूरी हो गई है) का नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण की तिथि, दिव्यांग प्रमाणपत्र की छायाप्रति एवं पिछले पांच वर्षों की गोपनीय आख्या शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे रिक्तियों के सापेक्ष ज्येष्ठता क्रम में पदोन्नति के लिए चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। एलटी (सहायक अध्यापक) ग्रेड में 19 अक्तूबर 2016 के पूर्व मंडल परिवर्तन कराने वाली शिक्षिकाओं का नवीन मंडल में कार्यभार ग्रहण तिथि से नियमानुसार वरिष्ठता निर्धारित/पात्रता परिधि में आने पर पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। यदि किसी शिक्षिका की त्रुटिपूर्ण या तथ्यों को छिपाते हुए ज्येष्ठता निर्धारित है, तो उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं होगा।
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