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कालेज में प्रवक्ता की संशोधित नियमों के अनुसार ही होगी भर्ती: कुछ विषयों में बीएड की अनिवार्यता से छूट, प्रवक्ता इतिहास की योग्यता का विवाद भी खत्म

प्रयागराज, । अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) अजय कुमार द्विवेदी का कहना है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती की नियमावली में संशोधन हो चुका है और उसका गजट भी जारी हो गया है। अब संशोधित नियमों के अनुसार ही शिक्षक भर्ती की जाएगी। गौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रवक्ता के 1658 (836 महिला व 822 पुरुष) के रिक्त पदों का अधियाचन भेजा है और अगले महीने भर्ती के लिए आवेदन शुरू होने की उम्मीद है।

कुछ विषयों में बीएड की अनिवार्यता से छूट: संशोधित नियमावली में कुछ विषयों में बीएड की अनिवार्यता से छूट दी गई है। गृह विज्ञान (महिला शाखा), सिलाई (महिला शाखा), कला (पुरुष शाखा), वाणिज्य (पुरुष शाखा) और सैन्य विज्ञान (पुरुष शाखा) में आवेदन के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है।

दो विषयों में अब नहीं होगी प्रवक्ता भर्ती: प्रवक्ता के दो विषयों में अब भर्ती नहीं होगी। संशोधित नियम में प्रवक्ता भूगर्भशास्त्र (पुरुष शाखा) और अभियंत्रण (पुरुष शाखा) विषयों को निकाल दिया गया है।

प्रवक्ता भर्ती की संशोधित नियमावली में इतिहास विषय को लेकर होने वाले विवाद पर भी विराम लगा दिया है। संशोधित अर्हता में प्रवक्ता इतिहास के लिए प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि को मान्य किया गया है। पहले नियमावली में सिर्फ इतिहास विषय लिखा था। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनकी डिग्री पर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास लिखा होता है।

इन डिग्रीधारियों के आवेदन पर विवाद होता था और अभ्यर्थियों को कोर्ट के चक्कर लगाने होते थे।

समकक्ष शब्द को नियमावली से हटाया

प्रयागराज। प्रवक्ता और एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) भर्ती की संशोधित नियमावली की सबसे खास बात यह है कि समकक्षता शब्द को पूरी तरह से हटा दिया गया है। हर बार भर्ती के समय समकक्षता शब्द की आड़ में ही मुकदमेबाजी होती थी और चयन प्रक्रिया पूरी होने में समय लगता था। संशोधित नियमों में हर विषय के लिए मान्य डिग्री का नाम स्पष्ट लिख दिया गया है ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो।

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